रीडर अलाउंस (Reader Allowance) – राजस्थान
सत्यापित जानकारी • स्कूल शिक्षा (समग्र शिक्षा) के अंतर्गत
योजना का उद्देश्य
दृष्टिबाधित (Blind) एवं लो-विज़न विद्यार्थियों को पढ़ाई/लेखन में सहायक उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे कक्षा 1 से 12 तक सामान्य विद्यालयों में शिक्षा जारी रख सकें।
लाभ (राशि)
घटक | लाभ |
---|---|
रीडर अलाउंस | ₹200 प्रति माह — अधिकतम 10 माह प्रति शैक्षणिक वर्ष |
यह राशि समग्र शिक्षा (राजस्थान) के समावेशित शिक्षा प्रावधान के अनुसार है।
पात्रता
- राजकीय (सरकारी) विद्यालय में कक्षा 1–12 में अध्ययनरत होना।
- दृष्टिबाधित/लो-विज़न श्रेणी में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का वैध प्रमाण‑पत्र।
आवश्यक दस्तावेज़
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी)
- विद्यालय में अध्ययन प्रमाण/नामांकन विवरण
- विद्यार्थी/अभिभावक का बैंक खाता विवरण (ज़ीरो बैलेंस खाता स्वीकार्य)
- जन आधार/आधार व अन्य बेसिक पहचान पत्र
आवेदन प्रक्रिया (स्कूल स्तर)
- विद्यालय से रीडर अलाउंस आवेदन पत्र प्राप्त करें (डाउनलोड लिंक नीचे)।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर कक्षा अध्यापक/प्रधानाध्यापक को दें।
- विद्यालय/ब्लॉक स्तर पर सत्यापन के बाद स्वीकृति होने पर राशि छात्र के बैंक खाते में भेजी जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या निजी/निर्देशित विद्यालयों के विद्यार्थी भी पात्र हैं?
यह प्रावधान विशेष रूप से राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1–12 के विद्यार्थियों हेतु है। अन्य बोर्ड/निजी संस्थाओं के लिए अलग नियम लागू हो सकते हैं — अपने जिला शिक्षा कार्यालय से पुष्टि करें।
कॉलेज/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए क्या अलग रीडर‑चार्जेस हैं?
उच्च व उच्चतर शिक्षा के लिए पाठ्यवृत्ति योजनाओं (जैसे Post‑Matric Scholarship) में अलग से Reader Charges का प्रावधान हो सकता है। यह स्कूल‑स्तरीय रीडर अलाउंस से भिन्न है और उसके लिए संबंधित विभाग/पोर्टल पर आवेदन करना होता है।