मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी – राजस्थान सरकार: राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग की स्थापना राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में की गई थी।
यह 1-1.2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू होती है। इसके तहत, कर्मचारियों और उनके परिवारों को निर्धारित अधिकतम बीमाधन की सीमा तक इण्डोर रहकर ईलाज करवाने की सुविधा देय है। राज्य सेवा में कार्यग्रहण की दिनांक (Joining date) से राज्य कर्मचारी (employee) इस पाॅलिसी का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र (Eligible) हो जाता है। Probation period में भी राज्य कर्मचारी को मेडिक्लेम पाॅलिसी के समस्त लाभ (all profit) देय होते है।
प्रीमियम:
राज्य कर्मचारियों के लिए सभी प्रीमियम (policy premium) राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। इसके लिए कर्मचारी से कोई monthly or yearly premium नहीं लिया जाता है।
बीमा धन :
वर्तमान में राज्य कर्मचारियों (employees) के लिए मेडिक्लेम पाॅलिसी (mediclaim policy) में बीमाधन की अधिकतम सीमा 3 लाख रूपये निर्धारित की गई है। Ensured person अपने स्वयं एवं अपने परिजनों के ईलाज के लिए एक policy वर्ष में अधिकतम 3 लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधा (medical facility) प्राप्त कर सकता है।
परिवार :
मेडिक्लेम पॉलिसी के परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल हैं –
1. राज्य कर्मचारी का जीवनसाथी
2. 21 वर्ष तक की आयु के 2 अविवाहित बच्चे
3. आश्रित माता-पिता जो आमतौर पर राज्य कर्मचारी की पोस्टिंग के स्थान पर एक साथ रहते हैं और जिनकी औसत मासिक आय रु .2000 / – से कम है।
चिकित्सालय :
मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत employee निम्न तीन तरह के hospitals में ईलाज की सुविधा प्राप्त कर सकता है –
राज्य में स्थित सभी राजकीय चिकित्सालय (Hospital)
राज्य के बाहर अनुमोदित चिकित्सालय (Hospital)
अनुमोदित निजी चिकित्सालय (Hospital)
पाॅलिसी के अन्तर्गत विभाग द्वारा केवल उन्हीं चिकित्सालयों को अनुमोदित किया गया है, जो सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेन्डेंस रूल 2013 के तहत् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है। सभी अनुमोदित चिकित्सालयों द्वारा राज्य सरकार एंव विभाग को CGHS पैकेज एवं दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करनें की अण्डरटेकिंग प्रदान की हुई है | अतः वे CGHS दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु बाध्य है। अनुमोदित hospitals की updated जानकारी वित्त विभाग की विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।
इन्डोर अवधि :
मेडिक्लेम पॉलिसी (Mediclaim policy) का लाभ प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 24 घंटे तक hospital में भर्ती रहना आवश्यक है। 24 घंटे से कम भर्ती रहकर करवाये गये ईलाज के लिए कोई पुर्नभरण राशि देय नहीं होगी ।
डे-केयर सुविधा :
कुछ बीमारियां ऐसी भी है जिनमें 24 घंटे admit रहने की आवश्यकता नहीं होती है | जिसे डे-केयर (Day-care) के नाम से जाना जाता है, इनमें भी पुनर्भरण की सुविधा देय है | जैसे कि – डायलेसिस, कीमोथेरेपी, रेडियोथैरेपी, आंख की सर्जरी दुर्घटना की स्थिति में दांत की सर्जरी, किडनी स्टोन को हटाना, डी एण्ड सी आदि।
Category |
Pay scale according 7th pay | Entitlement of gov. hospital | Entitlement of approved private hospital | Maximum rate |
A | 64000 and Above | Deluxe | Private Ward |
RS 3000 per day |
B |
36000 to 64000 | Cottage | Semi private Ward | RS 2000 per day |
C | Below 36000 | General Ward | General Ward |
RS 1000 per day |
∗Pay Scale means basic pay / fixed payment.
पुनर्भरण की दर :
बीमित कर्मचारी को दावा राशि का पुनर्भरण CGHS के पैकेज दरों पर ही किया जावेगा। राज्य में किसी भी अनुमोदित निजी अस्पताल में ईलाज पर जयपुर शहर की CGHS दरें ही लागू होगी। राज्य के बाहर ईलाज करवाये जाने पर संबंधित शहर की CGHS दरें लागू होगी। क्यों की राज्य से बाहर CGHS दरें उस राज्य के अनुसार निर्धारित होती हैं |
कैशलेस सुविधा (नकदविहीन सुविधा) :
नकदविहीन (cashless) सुविधा का तात्पर्य है कि बीमित कार्मिक (Ensured person) को ईलाज के समय अनुमोदित private hospital में किसी प्रकार का नगद भुगतान (cash payment) नहीं करना पडता है। Treatment की राशि का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित hospital को सीधे किया जाता है। मेडिक्लेम पाॅलिसी (mediclaim policy) के अन्तर्गत यह सुविधा गंभीर बीमारियों तक ही सीमित है। इसके अंतर्गत निम्न लिखित गंभीर बीमारियों (Serious illnesses) को शामिल किया गया हैं –
Caronary Artery Surgery
Cancer
Renal Failure i.e. Failure of Both Kidneys
Stroke
Multiple Sclerosis
Meningistis
Major Organ Transplant likes kidney, Lung Pancreas, Bone marrow.
प्री हाॅस्पिटलाईजेशन सुविधा :
इसका तात्पर्य उस अवधि से है, जिसमें कोई बीमित व्यक्ति (Ensured person) भर्ती रहकर ईलाज करवाने से पूर्व आउटडोर Treatment करवाता है। इस policy के अन्तर्गत भर्ती रहकर Treatment करवाने के 30 दिन पूर्व तक आउटडोर Treatment का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सकता है।
पोस्ट हाॅस्पिटलाईजेशन :
यह वह अवधि होती है, जिसमें बीमित व्यक्ति अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात भी medical facility प्राप्त कर सकता है। इस मेडिक्लेम पाॅलिसी में बीमित व्यक्ति (Ensured person) अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात 45 दिन तक के Treatment खर्च का पुनर्भरण प्राप्त कर सकता है।
मैटरनिटी लाभ :
मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत बीमित कार्मिक (Ensured person) अधिकतम दो जीवित संतानों तक मेटरनिटी लाभ प्राप्त कर सकता है। एक policy वर्ष में मैटरनिटी लाभ की अधिकतम सीमा 50,000 रूपये निर्धारित की गई है। मैटरनिटी लाभ की Maximum limit निम्नानुसार तय की गई है –
सामान्य प्रसव – अधिकतम 10 हजार रू तक
सीजेरियन प्रसव – अधिकतम 20 हजार रू तक
जटिल प्रसव – अधिकतम 50 हजार रू तक
(50 हजार की सीमा में Child care को भी शामिल किया गया है।)
कुछ परिस्थितियां जिनमें बीमित कार्मिक (Ensured person) को मेडिक्लेम पाॅलिसी (Mediclaim policy) का लाभ देय नहीं है –
-
- आउटडोर ईलाज
- सामान्य परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालय में करवाया गया ईलाज
- ऐसी जांचे जिनमें बीमित द्वारा 24 घंटे भर्ती रहकर ईलाज नहीं करवाया गया है।
- जानबूझकर स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य, नशीले एवं जहरीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न बीमारी की स्थिति में
- आंखो के चश्में, कान में लगाये जाने वाले उपकरण आदि हेतु
- सौन्दर्य बढाने हेतु दांतों की सर्जरी एवं प्लास्टिक सर्जरी आदि हेतु
- विटामिन एवं टाॅपिक का पुनर्भरण आदि
- प्राकृतिक चिकित्सा में
- जन्मजात विकृतियां एवं बीमारियां में
- परमाणु यु़द्ध से उत्पन्न होने वाली बीमारियां आदि
Mediclaim related formats :
- Mediclaim new proposal form
- mediclaim new claim form
- Mediclaim appendix 5
- Mediclaim appendix 6
- Medical-Reimbershment-Forms
- SI Loan interest calculator
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